
क्लैलम काउंटी के वार्षिक अग्नि सुरक्षा जला प्रतिबंध 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे, और 1 अक्टूबर, 2025 तक चलेंगे, जब तक कि परिस्थितियां पूर्ण प्रतिबंध की मांग न करें। burn ban .
जला प्रतिबंध मनोरंजन, धार्मिक, समारोह, गर्मी, खाना पकाने या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आग को छोड़कर सभी बाहरी जलावन पर लागू होता है। burn ban यह प्रोपेन "वीड बर्नर" के किसी भी उपयोग पर भी लागू होता है। मनोरंजन के लिए आग जलाने की अनुमति है, जब तक कि चरम मौसम की स्थिति के कारण उस पर प्रतिबंध न लगा दिया जाए।
नोट: मनोरंजन के लिए जलाई जाने वाली आग का व्यास 3-फीट और ऊंचाई 2-फीट तक सीमित है। मलबे के निपटान के लिए जलाई जाने वाली आग किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है और इसे मनोरंजन के लिए नहीं माना जाता है। मनोरंजन के लिए जलाई जाने वाली आग में केवल लकड़ी या कोयला ही जलाया जा सकता है - ध्यान रखें कि कचरा जलाना हमेशा प्रतिबंधित है!
इसका अपवाद ओलंपिक राष्ट्रीय पार्क और राज्य-नियंत्रित कैम्पग्राउंड हैं, क्योंकि वे संघीय या राज्य नियमों द्वारा विनियमित होते हैं।
यदि परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रतिबंधों को उच्च अग्नि खतरे तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके तहत मनोरंजनात्मक आग और चारकोल ब्रिकेट के उपयोग सहित सभी प्रकार के बाहरी दहन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्निशमन जिले से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.clallamcountywa.gov पर जाएं
