क्लैलम काउंटी Burn Ban 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी

1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी, क्लैलम काउंटी burn ban उठा लिया जाएगा।  मनोरंजक आग, आवासीय जलने और अनुमत मलबे के जलने की अनुमति दी जाएगी।

वाशिंगटन राज्य कानून के तहत शहरी विकास क्षेत्रों (यूजीए) में सभी मनोरंजक आग को छोड़कर जलाना स्थायी रूप से प्रतिबंधित है। इस राज्य प्रतिबंध के तहत आने वाले क्लालम काउंटी यूजीए में पोर्ट एंजिल्स, सेक्विम, कार्ल्सबोर्ग, फोर्क्स, जॉयस, क्लालम बे और सेकियू शामिल हैं।

यूजीए के बाहर, जलने के नियमों और परमिट आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय अग्नि जिले से संपर्क करें।

 - जॉर्ज बेली, क्लालम काउंटी फायर मार्शल

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